8वें चरण की काउंसलिंग से रोक हटी टीईटी में 82 अंक वालों को भी मौका : बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश, प्रोफेशनल कोर्स वालों को फिलहाल नहीं मिलेगा नियुक्ति पत्र
इलाहाबाद (ब्यूरो)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29334 गणित-विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने टीईटी में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 17 जून, 2015 को जारी शासनादेश के क्रम में ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। अदालत के इस आदेश से आठवीं काउंसलिंग पर लगी रोक समाप्त हो गई है। मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
यह था विवाद
पहले जारी मेरिट में आरक्षित वर्ग के लिए 82.5 अंक पाने वालों को काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। बाद में एनसीटीई ने इसे संशोधित कर 82 अंक कर दिया मगर यूपी सरकार राजी नहीं हुई। उसने 29 अप्रैल, 2014 को शासनादेश जारी कर सिर्फ 2013 के टीईटी उत्तीर्ण 82 अंक पाने अभ्यर्थियों को ही शामिल होने की इजाजत दी। अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तब एकल न्यायपीठ ने सातवीं काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद ही आठवीं काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया था। इस आदेश को स्पेशल अपील में चुनौती दी गई थी।
खबर साभार : अमरउजाला/दैनिकजागरण/हिन्दुस्तान
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