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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

28 सितम्बर तक पदावनति पूरा करने का आदेश : अफसरों को चेताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

28 सितम्बर तक पदावनति पूरा करने का आदेश : अफसरों को चेताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

लखनऊ (ब्यूरो)। आरक्षण व परिणामी ज्येष्ठता का लाभ पाकर जो अधिकारी व कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं, उन्हें 28 सितंबर तक हर हाल में पदावनत कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने इस संबंध में सभी प्रमुख सचिवों व सचिवों को 28 की शाम तक हर-हाल में सूचना उपलब्ध कराने को कहा है।

उन्होंने पदावनत कर्मियों को किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार न देने को कहा है। मुख्य सचिव ने अफसरों को हिदायत दी है कि वे रिवर्ट कर्मियों अथवा पदावनत न किए कर्मियों की ओर से प्राप्त प्रत्यावेदनों व शिकायतों का प्राथमिकता से निपटारा करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन कार्मिकों को पद में पदावनत न करते हुए उसी पद पर निम्न वेतनमान दिया गया है उन्हें भी पदावनत माना जाएगा। उन्होंने अफसरों को चेताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

      खबर साभार : अमरउजाला

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  1. 28 सितम्बर तक पदावनति पूरा करने का आदेश : अफसरों को चेताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
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