मिड-डे मील व दूध वितरण में भ्रामक हलफनामा : संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा को 22 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रत्येक बुधवार को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को दूध वितरित करने के मामले में संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा के जवाबी हलफनामे को संतोषजनक नहीं मानते हुए कहा कि इसके तथ्य भ्रामक है।
कोर्ट ने भ्रामक हलफनामे के स्पष्टीकरण के साथ संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा को 22 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कानपुर के डीएम को निर्देश दिया है कि वह अगली तारीख तक बताएं कि मिड डे मील के साथ बच्चों को दूध देने की सरकारी नीति का क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है।
खबर साभार : दैनिकजागरण
0 Comments