अवमानना में जिला विद्यालय निरीक्षक को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई : एक माह के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सुनाई थी सजा
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने जालौन में तैनात रहे जिला विद्यालय निरीक्षक आरके तेवारी को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराते हुए 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। तेवारी की अवमानना अपील पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सजा के खिलाफ अपील करने की मोहलत देते हुए अगले 15 दिनों तक इसके अमल पर रोक भी लगाई है। एकल न्यायपीठ ने तेवारी को एक माह के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अपील में सजा 15 दिन कम कर दी गई।
खबर साभार : अमरउजाला
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