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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

यूपी में जिलों के अंदर शिक्षकों (Teachers Transfer) के तबादले 19 सितंबर तक : तबादला पारस्परिक सामंजस्य से होगा यानी यदि दो स्कूलों के अध्यापक एक-दूसरे के स्कूलों में तबादला चाहेंगे, तब भी तबादला किया जाएगा।

यूपी में जिलों के अंदर शिक्षकों के तबादले 19 सितंबर तक : तबादला पारस्परिक सामंजस्य से होगा यानी यदि दो स्कूलों के अध्यापक एक-दूसरे के स्कूलों में तबादला चाहेंगे, तब भी तबादला किया जाएगा।

सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जिलों के अंदर शिक्षकों के तबादले 19 सितम्बर तक होंगे। 30 जून, 2015 तक कार्यभार ग्रहण कर चुके शिक्षक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

~तबादला आदेश और प्रारूप यहां क्लिक कर देखें |

इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव एचएल गुप्ता ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए। जिलों को तबादलों की प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक पूरी करनी है। स्कूलों में शिक्षकों के पदों की स्कूलवार रिक्तियां जिले की एनआईसी और परिषद की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगी। रिक्तियां विद्यार्थियों की नामांकन संख्या और छात्र-शिक्षक अनुपात के मानकों के मुताबिक तय की जाएंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक कक्षा 5 तक 30 पर एक और कक्षा 8 तक 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। इस मानक का ध्यान तबादले के समय रखा जाएगा।

यह रहेगी प्रक्रिया

तबादला पारस्परिक सामंजस्य से होगा यानी यदि दो स्कूलों के अध्यापक एक-दूसरे के स्कूलों में तबादला चाहेंगे, तब भी तबादला किया जाएगा। यदि एक स्कूल के लिए एक से अधिक आवेदन आएंगे तो सबसे पहली वरीयता विकलांग, फिर विधवा और इसके बाद गंभीर बीमारी से ग्रसित अध्यापक को  दी जाएगी। यदि इन तीनों श्रेणी के अध्यापक नहीं होंगे तो ज्येष्ठता के आधार पर तैनाती दी जाएगी। गंभीर बीमारी व विकलांगता का आधार चीफ मेडिकल अफसर का प्रमाण पत्र होगा। तबादले पर निर्णय एडी बेसिक की अध्यक्षता में कमेटी करेगी। 

स्कूल बंद होने या एकल होने की स्थिति में तबादले पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं, किसी भी अध्यापक को कार्यालयों में सम्बद्धता नहीं दी जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियां
जिले की एनआईसी पर रिक्तियों की संख्या अपलोड होगी- 5 सितम्बर तक
आवेदन कर सकेंगे- 10 सितम्बर तक
खण्ड शिक्षा अधिकारी बीएसए कार्यालय को आवेदन भेजेंगे- 12 सितम्बर तक
तबादले के आदेश होंगे 19 सितम्बर तक

खबर साभार : अमरउजाला/हिन्दुस्तान/दैनिकजागरण

शिक्षकों के जनपद के अन्दर स्थानांतरण 19 सितम्बर 2015 तक करने के सम्बन्ध नवीन आदेश जारी : चुनावी आचार संहिता को देखते हुए आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन करने की भी है तैयारी : क्लिक कर आवेदन पत्र का प्रारूप देखें |

शिक्षक ट्रान्सफर नीति कार्यक्रम.........

1-निर्धारित मानक के अनुसार रिक्तियों की संख्या NIC की साईट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि-5 सितम्बर 2015

2-BEO को आवेदन पत्र लेने की अंतिम तिथि -10 सितम्बर 2015

3-समस्त आवेदन पत्र BEO द्वारा बी एस ए कार्यालय में पहुंचाने की अंतिम तिथि 12 सितम्बर 2015

4-ट्रान्सफर लेटर जारी करने की तिथि-19 सितम्बर 2015



जिले के अन्दर तबादले 15 अक्टूबर तक

लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों के तबादले जिले के अंदर एक से दूसरे स्कूलों में करने के लिए शासन ने सोमवार को स्थानांतरण/समायोजन नीति जारी कर दी है। शासन ने जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले की कार्यवाही 15 अक्टूबर तक पूरी करने का निर्देश दिया है। 


तबादले के लिए आवेदन 10 तक : 
जिले के अंदर तबादला चाहने वाले शिक्षकों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 10 सितंबर होगी। शासन की ओर से स्थानांतरण नीति जारी करने के क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने इस बारे में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप भी भेजा गया है। सिन्हा के मुताबिक जिले में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों के पदों की विद्यालयवार रिक्तियों की तथा शासनादेश के अनुसार अन्य सूचनाएं जिले की एनआइसी की वेबसाइट पर पांच सितंबर तक लोड हो जाएंगी।




स्थानांतरण नीति के अनुसार शिक्षकों की जिलेवार उपलब्ध ज्येष्ठता सूची से परिषदीय विद्यालयों में 30 जून 2015 तक कार्यभार ग्रहण कर चुके इच्छुक अध्यापकों से जिले के अंदर स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्र में शिक्षकों को वरीयता क्रम में इच्छित विकासखंड में अधिकतम तीन विद्यालयों का विकल्प भर कर खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निर्धारित तारीख तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय को उपलब्ध कराना जरूरी होगा। यह तारीख बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव तय करेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप भी सचिव तय करके उपलब्ध कराएंगे। बिना स्थानांतरण आवेदन पत्र के किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं किया जाएगा। जिले में स्थानांतरण/समायोजन संबंधी सभी कार्यवाही मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति करेगी। समिति की सिफारिश के बाद ही बीएसए तय तारीख को स्थानांतरण आदेश जारी करेंगे। 


इससे पहले बीएसए आवेदन पत्रों को ज्येष्ठता क्रम में सूचीबद्ध करेंगे। तबादले के लिए दो स्कूलों के शिक्षकों के बीच पारस्परिक स्थानांतरण हो सकेगा। एक ही स्कूल के लिए एक से अधिक आवेदन होने पर पहले विकलांग, फिर विधवा और उसके बाद गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। जिन स्कूलों में इन तीनों श्रेणियों में से किसी एक के भी आवेदक न हों, वहां पर तबादले के लिए ज्येष्ठता का आधार रखा जाएगा। 

यदि किसी विद्यालय में दो अध्यापक हैं और दोनों ही तबादला चाहते हैं और उनके स्थान पर किसी दूसरे स्कूल से कोई आवेदक है तो ऐसे प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। गंभीर बीमारी या विकलांगता का आधार चीफ मेडिकल आफीसर द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र होगा, जिसका सत्यापन भी कराया जाएगा। स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निर्धारित शिक्षक-छात्र अनुपात के सापेक्ष उपलब्ध रिक्तियों पर स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों के तबादले ज्येष्ठता क्रम के अनुसार किये जाएंगे। ज्येष्ठता का निर्धारण बेसिक शिक्षा (अध्यापक) नियमावली 1981 (यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। बीएसए यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण के कारण कोई विद्यालय बंद न हो। न ही वहां सिर्फ एक शिक्षक तैनात रह जाए। शिक्षकों की तैनाती में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निर्धारित शिक्षक-छात्र अनुपात का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया गया है।
 
       खबर साभार : दैनिकजागरण


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