प्ले स्कूलों में 25% ईडब्ल्यूएस कोटा : उपमुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का निर्णय लागू करने का दिया आदेश
नई दिल्ली (ब्यूरो)। दिल्ली सरकार ने क्रेच और प्ले स्कूलों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) कोटा लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। अब अन्य की तरह इन स्कूलों में भी 25 फीसदी ईडब्लूएस कोटा होगा। हाईकोर्ट की ओर से जारी एक दिशा निर्देश का हवाला देकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जारी आदेश में कहा है कि ये आदेश सभी प्ले स्कूलों, क्रेच, नर्सरी व प्री-प्राइमरी स्कूलों में लागू होगा। सरकार ने हाईकोर्ट के नवंबर 2014 के निर्णय के आधार पर यह आदेश दिया है।
आदेश का पालन कराने और कागजात के सत्यापन की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। वहीं स्कूलों, सोसायटी व प्रबंधन को यह निर्देश भी दिया गया है कि पिछले तीन साल में कोटे के तहत दाखिले की रिपोर्ट दो सप्ताह में दें। आदेश लागू नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा। जमीन आवंटित करने वाली एजेंसी को लीज रद्द करने की सिफारिश सरकार करेगी। ईडब्ल्यूएस कोटा में दाखिले के लिए कागजात का जिक्र करते हुए कहा गया कि तहसीलदार रैंक तक अधिकारी से जारी आय प्रमाणपत्र, बीपीएल कार्ड के अलावा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से जारी खाद्य सुरक्षा कार्ड को मान्यता दी जाएगी। हालांकि कोटा श्रेणी में दाखिला दिए जाने से पहले संबंधित कागजात की ऑनलाइन या संबंधित अधिकारी के कार्यालय से सत्यापन कराना होगा। कागजात गुम होने का बहाना भी नहीं चलेगा, रिकार्ड स्कूल को अपने पास रखना होगा।
खबर साभार : अमरउजाला
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प्ले स्कूलों (Play School) में 25% ईडब्ल्यूएस कोटा : उपमुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का निर्णय लागू करने का दिया आदेश
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