logo

Basic Siksha News.com
बेसिक शिक्षा न्यूज़ डॉट कॉम

एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

नर्सरी आरटीई के दायरे में जल्द : केंद्र सरकार देश में चल रहे लाखों प्ले एवं नर्सरी स्कूलों को नियमित करने की तैयारी में

नर्सरी आरटीई के दायरे में जल्द : केंद्र सरकार देश में चल रहे लाखों प्ले एवं नर्सरी स्कूलों को नियमित करने की तैयारी में

नई दिल्ली : केंद्र सरकार देश में चल रहे लाखों प्ले एवं नर्सरी स्कूलों को नियमित करने की तैयारी में है। इसके लिए प्री स्कूलिंग को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून के दायरे में लाए जाने की तैयारी है। 19 अगस्त को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की बैठक में राज्यों से चर्चा के बाद इस पर निर्णय हो सकता है। राज्यों की सहमति मिली तो आरटीई कानून में संशोधन किया जाएगा। 

बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा के साथ कक्षा आठ तक फेल न करने की नीति में भी बदलाव हो सकता है। मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, अभी आरटीई पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों के लिए ही लागू होता है। ऐसे में पहली कक्षा से पूर्व की पढ़ाई का नियमन नहीं हो पा रहा है। जबकि निजी क्षेत्र में यह काफी बढ़ गई है। दूसरी ओर, सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग अभी शुरू ही नहीं हुई है। सरकार चाहती है कि 10वीं तक अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। 

पिछले पांच सालों में आरटीई कानून के लागू होने के बाद आठवीं तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। इसलिए उससे आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कानून के प्रावधानों को 10वीं तक विस्तारित करने के पक्ष में है। हालांकि राज्य यह कह सकते हैं कि उनके पास कानून को 10वीं तक विस्तारित करने के लिए संसाधन नहीं हैं लेकिन यदि केंद्र सहायता का भरोसा दिलाए तो सहमती बन सकती है। 

बैठक का एजेन्डा

स्कूलों में एनसीसी और एनएसएस की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और विस्तार की रणनीति बनेगी’
√सीबीएसई के सीसीएस सिलेबस की समीक्षा होगी।
√इसमें आवश्यक संशोधन संभव’ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी संभव, आठवीं तक फेल न करने की नीति में बदलाव हो सकता है’
√सीबीएसई में 10वीं की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य हो सकती है। 

ये हैं फायदे

पहली कक्षा से पहले कितने साल पढ़ना चाहिए इसकी नीति नहीं
√प्री-स्कूलिंग के लिए सर्वमान्य या विशेषज्ञों द्वारा तैयार पाठ्यक्रम बनेगा 
स्कूलों में सुविधाएं, शिक्षकों की आवश्यक अर्हताएं, बच्चों की सुरक्षा के नियम बनेंगे’
प्री स्कूलिंग में जहां पढ़ाई के साल तय होंगे, दाखिले की न्यूनतम उम्र भी तय होगी’
√गरीब बच्चों को 25 फीसदी सीटें देने का प्रावधान प्रभावी तरीके से लागू होगा
√सरकारी स्कूलों को भी तय मानकों के अनुसार प्री स्कूलिंग शुरू करनी होगी।

         खबर साभार : हिन्दुस्तान

Post a Comment

0 Comments