हाईकोर्ट ने कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकोें का मानदेय घटाने पर लगाई रोक : केेंद्र सरकार ने अपनी योजना बदलते हुए कहा कि शिक्षकों को पांच हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के पार्टटाइम शिक्षकों का मानदेय घटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। उमा यादव और 58 अन्य शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी अमित स्थालकर ने यह आदेश दिया है। याचीगण का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा ने रखा।
याचीगण का कहना था कि केंद्र सरकार की योजना के तहत अंशकालिक शिक्षकों केा 7200 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था। 24 मार्च 2014 को केेंद्र सरकार ने अपनी योजना बदलते हुए कहा कि शिक्षकों को पांच हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा।
इसके खिलाफ सुनील कुमार तिवारी और अन्य ने याचिका दाखिल की जिस पर कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक पूर्ववत मानदेय दिया जाए। मगर केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2014 को पत्र जारी कर कहा कि उनकी ओर से पांच हजार रुपये ही दिया जाएगा। शेष राशि राज्य सरकार अपने संसाधनों से देगी।
आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। इसके बाद राज्य सरकार ने कुछ समय के लिए आदेश का पालन किया मगर 30 जून 2015 को पुन: आदेश जारी कर पांच हजार रुपये ही मानदेय निर्धारित कर दिया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगते हुए अगले आदेश तक 7200 रुपये ही भुगतान करने का आदेश दिया है। पूर्व में योजित याचिका के साथ इसे संबद्ध कर दिया है।
खबर साभार : अमरउजाला/दैनिकजागरण
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