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'स्कूलों में योग्य शिक्षक ही नहीं', देश की आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की तीखी टिप्पणी

'स्कूलों में योग्य शिक्षक ही नहीं', देश की आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की तीखी टिप्पणी

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड के सरकारी स्कूलों पर दिए गए अपने फैसले में मूलभूत सुविधाओं की कमी पर भी तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, सरकारी स्कूलों में न योग्य अध्यापक हैं और न ही मूलभूत सुविधाएं, जब तक सुविधाएं ले रहे बड़े लोगों के बच्चे अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए ऐसे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक, इनकी दशा में सुधार नहीं होगा।

देश की आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ऐसे में सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व राजकीय सहायता ले रहे लोगों के बच्चों को बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए।

कोर्ट ने गणित व विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती की 1981 की नियमावली के नियम-14 के तहत नए सिरे से अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से छह माह बाद कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है।

       खबर साभार : नवभारतटाइम्स

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