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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

'होमसाइंस वाले नहीं पढ़ा सकते साइंस' : हाई कोर्ट 29,334 विज्ञान शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए दायर याचिका खारिज ; इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग की नीति को बताया सही

'होमसाइंस वाले नहीं पढ़ा सकते साइंस' : हाई कोर्ट 29,334 विज्ञान शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए दायर याचिका खारिज ; इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग की नीति को बताया सही

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान के 29 हजार 334 सहायक शिक्षकों की भर्ती में गृह विज्ञान बीएससी डिग्रीधारकों की नियुक्ति न करने के शिक्षा विभाग की नीति को सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साइंस और गणित के शिक्षकों की 29 हजार 334 पदों पर हो रही सीधी भर्ती के लिए होम साइंस बीएससी की डिग्री वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं माने जा सकते।

यह फैसला चीफ जस्टिस डॉ.डी.वाई.चन्द्रचूड और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अर्चना सिंह की अपील पर दिया है। यह अपील सिंगल जज के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच के सामने दायर की गई थी। सिंगल जज ने भी कहा था कि बीएससी (होमसाइंस) वाले साइंस और गणित के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए अर्ह नहीं हैं। इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों  ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पहले सिंगल जज की बेंच और बाद में डबल बेंच ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने 11 जुलाई 2013 को प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित व साइंस के शिक्षकों की कमी को देखते हुए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला था। गणित और विज्ञान के डिग्रीधारकों के अलावा इन पदों पर भर्ती होने के लिए कृषि और गृह विज्ञान से बीएससी डिग्रीधारक हजारों अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था, लेकिन उनके फार्म शिक्षा विभाग ने रिजेक्ट कर दिए थे।

     खबर साभार : डीएनए/राष्ट्रीयसहारा

होम साइंस वाले नहीं बन सकते विज्ञान के टीचर'

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित व विज्ञान के सहायक शिक्षकों की सीधी भर्ती में बीएससी-गृह विज्ञान डिग्रीधारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति न करने की शिक्षा विभाग की नीति को सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29 हजार 334 पदों पर सीधी भर्ती के लिए बीएससी-होम साइंस की डिग्री वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं माने जा सकते। चीफ जस्टिस डॉ.डी.वाई.चन्द्रचूड और जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी। सिंगल बेंच ने भी बीएससी होम साइंस और कृषि विज्ञान के अभ्यर्थियों की दावेदारी खारिज कर दी थी |

        खबर साभार : नवभारतटाइम्स

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  1. 'होमसाइंस वाले नहीं पढ़ा सकते साइंस' : हाई कोर्ट 29,334 विज्ञान शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए दायर याचिका खारिज ; इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग की नीति को बताया सही
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