राज्य कर्मियों को 16 साल की सेवा पर दूसरी एसीपी पक्की : संशोधित व्यवस्था के तहत शासनादेश जारी क्लिक कर यहीं देखें |
लखनऊ (ब्यूरो)। शासन ने राज्य कर्मचारियों के दूसरे वित्तीय स्तरोन्नयन (एसीपी) से जुडी वेतन विसंगति दूर करते हुए 16 वर्ष की सेवा पूरी करने पर दूसरी एसीपी देने का आदेश जारी कर दिया है।
~राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ACP) की व्यवस्था में संशोधन के सम्बन्ध में शासनादेश जारी : क्लिक कर देखें |
प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अब यदि दूसरी एसीपी से पहले कोई कर्मी एक पदोन्नति पा जाता है तो भी वह तय समय 16 साल पर दूसरी एसीपी पाएगा। ‘अमर उजाला’ ने 23 अगस्त के अंक में ही ‘दूसरी एसीपी में अब पदोन्नति नहीं आएगी आड़े’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी।
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