शिक्षामित्रों के मामले में सुनवाई आठ सितम्बर को : बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के संशोधित प्रावधान 14(8) की वैद्यता को दी थी चुनौती
लखनऊ : शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक पद पर तैनाती देने के लिए बनाए संशोधित नियम और प्रदेश सरकार दो शासनादेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवायी के लिए आठ सितम्बर की तारीख नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय यशवंत चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला की खण्ड पीठ के सम्मुख विपक्ष की ओर से सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश प्रस्तुत करते हुए दलील दी गई कि इस मामले की सुनवायी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त करने पर रोक लगा रखी है।
लिहाजा हाईकोर्ट द्वारा प्रस्तुत याचिका पर अभी सुनवायी किया जाना न्याय उचित नहीं है। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता के वकील अनू प्रताप सिंह की दलील थी कि तीन याचिकाओं में उप्र. बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के संशोधित प्रावधान 14(8) की वैद्यता को चुनौती दी थी। इस कारण याचिका सुनवायी योग्य है |
खबर साभार : हिन्दुस्तान
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