उत्तर प्रदेश में थर्ड जेंडर वाले बच्चों को मिलेगा अब मुफ्त दाखिला : थर्ड जेंडर वाले बच्चों को भी अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग की श्रेणी में माना जाएगा
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लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थर्ड जेंडर वाले बच्चों को भी परिषदीय स्कूलों के साथ निजी स्कूल की 25 फीसदी सीटों पर मुफ्त दाखिला देने का निर्णय किया है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत थर्ड जेंडर वाले बच्चों को भी अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग की श्रेणी में माना जाएगा।
उन्होंने जिलाधिकारियों के साथ बेसिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इस संबंध में निर्देश भेजते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में थर्ड जेंडर को प्रवेश में सुविधा देने का आदेश दिया है। इसलिए यह सुविधा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग को मिलने वाली सुविधाओं के अंतर्गत थर्ड जेंडर को भी दी जाएंगी |
खबर साभार : अमरउजाला
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