परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति को निर्देश जारी : प्रथम नियुक्ति तिथि से बनेगी ज्येष्ठता सूची
"मृतक आश्रित या अन्य अप्रशिक्षित अध्यापकों की मौलिक नियुक्ति की तारीख अध्यापक के प्रशिक्षित होने की तिथि से"
लखनऊ: परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पदों पर पदोन्नति के लिए किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप से उसकी नियुक्ति की तारीख से मानी जाएगी। ज्येष्ठता सूची अध्यापक की प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर तैयार की जाएगी।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के पदों पर पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता सूची तैयार करने के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी बीएसए को निर्देश जारी कर दिए हैं।
मृतक आश्रित या अन्य अप्रशिक्षित अध्यापकों की मौलिक नियुक्ति की तारीख अध्यापक के प्रशिक्षित होने की तिथि से मानी जाएगी।
पदोन्नति के लिए सिर्फ वही योग्य होंगे जो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति का लाभ प्राप्त कर चुके हैं तथा इन पदों पर न्यूनतम तीन साल की सेवा पूरी कर चुके हों।
खबर साभार : दैनिकजागरण
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