टीईटी में 82 अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलेगा भर्ती में आवेदन का मौका : बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया शासनादेश;गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती
लखनऊ : परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के 29334 शिक्षकों की भर्ती पर लगी अदालती रोक के हटने पर अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में 82 अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस भर्ती में आवेदन का मौका मिलेगा। इस बारे में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। न्यूनतम 83 अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को टीईटी में उत्तीर्ण मानने की पूर्व में लागू व्यवस्था के कारण 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन से वंचित रह गए थे।
सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बताया कि टीईटी में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों की भर्ती के लिए सातवीं काउंसिलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए उनसे आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने टीईटी में उत्तीर्ण होने के लिए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के 55 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता तय की थी। 55 प्रतिशत के हिसाब से 82.5 अंक होते हैं। राज्य सरकार ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए टीईटी में उत्तीर्ण होने के लिए 83 अंक पाने की अनिवार्यता रखी थी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने इसे 82 अंक करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इस पर एनसीटीई की संस्तुति मांगने का आदेश दिया था। एनसीटीई ने 10 जनवरी 2014 को आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को टीईटी में 82 अंक पाने पर उत्तीर्ण करने की सिफारिश की।
इस पर राज्य सरकार ने फरवरी 2014 में आयोजित टीईटी में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करने का आदेश जारी कर दिया। बाद में कोर्ट के आदेश से सरकार को जून 2013 में आयोजित टीईटी में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करना पड़ा था।
खबर साभार : दैनिकजागरण
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