वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों के आधार पर अपुनरीक्षित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश जारी |
उत्तर प्रदेश शासन व (सामान्य) अनुभाग-3 संख्या-10/2015/सा-3-जी0आई0-12/दस-2015-301/2000 ट0सी0
लखनऊ: दिनॉंक: 15 जून, 2015
कार्यालय-ाप विषय:- वेतन सिमित उ तर देश, 2008 क सं तुितय के आधार पर अपुनरत पशन/ पारवारक पशन क धनरािश पर महँगाई राहत क वीकृ ित। उपयु त वषयक कायालय-ाप सं या-2/2015-सा-3-जी0आई0-01/दस-2015-301/2000 ट0सी0, दनॉंक 14 जनवर, 2015 ारा जन पशनर / पारवारक पशनर क पशन क धनरािश पुनरत नहं हुई है या संबंिधत कािमक ने पुनरत वेतनमान म वेतन िनधारत नहं कराया है और तदनुसार उ ह अपुनरत वेतन के आधार पर पशन वीकृत हुई है, को पशन पर महँगाई राहत दनॉंक 01-07-2014 से 212 ितशत क दर से वीकृत क गयी थी, के म म उ त ेणी के पशनर / पारवारक पशनर को महँगाई राहत दनॉंक 01 जनवर, 2015 से 223 ितशत क दर से अनुम य होगी। 2- यह भी प ट कये जाने क अपेा क गयी है क ऐसे सेवािनवृ त कमचारय, ज ह अपुनरत अनतम पशन िमल रह है, को उपरो तानुसार उलखत दर पर महँगाई राहत अनुम य होगी। 3- चॅूंक अनतम पशन एवं उस पर महँगाई राहत का भुगतान अिध ठान बल पर आहरत करके कया जाता है, इसिलए यह शासकय वभाग का दािय व होगा क वे उपरो त तर-2 म उलखत यव था के अनुसार अनतम पशन क धनरािश पर महँगाई राहत क गणना करके भुगतान कर। 4- अत: उपरो त ेणी के पशनर / पारवार क पशनर तथा अ नतम पशन ा त सेवािनवृ त कमचारय को तदनुसार महँगाई राहत का भुगतान सुिनत करने का क ट कर। अजय अवाल सिचव, व त। --2/-
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