सरकारी नौकरी में पति-पत्नी दोनों कोएचआरए का शासनादेश जारी : आदेश पत्र भी यहीं देखें-
लखनऊ (एसएनबी)। प्रदेश की सरकारी नौकरियों में कार्यरत पति और पत्नी दोनों को ही एचआरए (मकान किराया भत्ता) दिए जाने के सम्बंध में वित्त विभाग ने बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी कर दिया है। विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भटनागर ने जारी शासनादेश में कहा है कि राज्य में अब पति-पत्नी दोनों को ही एचआरए का भुगतान होगा। विदित हो कि बीती 4 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इस तरह का निर्णय लिया गया था। कैबिनेट के फैसले से पहले राज्य में सरकारी नौकरी करने वाले पति और पत्नी दोनों में से किसी एक को ही एचआरए दिए जाने की व्यवस्था थी। इतना ही नहीं यदि कोई कर्मचारी (पति/पत्नी) सरकारी मकान में रह रहा था, तो पति/पत्नी दोनों में से किसी एक को ही एचआरए दिए जाने की व्यवस्था थी मगर अब नयी व्यवस्था में दोनों को ही एचआरए का लाभ मिलेगा।
नौकरी के नाम पर तहसीलकर्मी ने ठगे पौने चार लाख सुलतानपुर। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर लम्भुआ तहसील में कार्यरत धावक अमीन ने सगे भाईयों से पौने चार लाख रूपये ठग लिये। उक्त अमीन द्वारा कई अन्य लोगों से भी नौकरी देने के नाम पर रूपये ठगने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित भाईयों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की फरियाद की है। नगर कोतवाली क्षेत्र के गभड़िया वैष्णो नगर निवासी अशोक सोनी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है।
खबर साभार : राष्ट्रीयसहारा
आदेशपत्र यहां देखें : राजकीय सेवा में रहते हुए एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी |
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