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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का आदेश : विलंब से आवेदन करने पर नहीं रोकी जा सकती मृतक आश्रितों की नियुक्ति-

मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का आदेश : विलंब से आवेदन करने पर नहीं रोकी जा सकती मृतक आश्रितों की नियुक्ति-

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने विलंब के आधार पर मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने का बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा का आदेश रद कर दिया है। कोर्ट ने आदेश को गलत करार देते हुए कहा कि मात्र इस आधार पर कि अवयस्क मृतक आश्रित ने पांच वर्ष विलंब से आवेदन किया उसका दावा ठुकराया नहीं जा सकता है। कोर्ट के इस आदेश से याचिका दाखिल करने वाले मृतक आश्रित लाभान्वित होंगे।

इटावा के राजेश कुमार और दो अन्य की याचिका पर जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने यह आदेश दिया। याची के अधिवक्ता अनिल यादव का कहना था कि याचीगण समेत 25 मृतक आश्रितों ने विभाग को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।

मृतक आश्रित अपने पिता की मृत्यु के समय अवयस्क थे इसलिए पांच वर्ष बाद बालिग होने पर उन्होंने आवेदन किया। इस आवेदन पर विभाग ने दस वर्ष तक कोई निर्णय नहीं लिया। इसके बाद 21 जून 2013 को सभी आवेदन एक साथ इस आधार पर निरस्त कर दिए गए कि आश्रितों ने पांच वर्ष विलंब से आवेदन किया है। उनके लिए पद आरक्षित नहीं जा सकता है।

          खबर साभार : अमरउजाला

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