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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

भर्ती से पहले बेसिक शिक्षा विभाग से लेनी होगी अनुमति : निकाय के स्कूलों में मनमाने ढंग से नहीं हो सकेंगी शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्तियां -

भर्ती से पहले बेसिक शिक्षा विभाग से लेनी होगी अनुमति : निकाय के स्कूलों में मनमाने ढंग से नहीं हो सकेंगी शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की  भर्तियां -

लखनऊ(ब्यूरो)। निकायों के स्कूलों में मनमानी तरीके से भर्तियां अब नहीं की जा सकेंगी। भर्तियां करने से पहले निकायों को शिक्षा विभाग से अनुमति लेकर विज्ञापन निकालकर आवेदन लेना होगा। इसके बाद ही शिक्षा विभाग निकाय स्कूलों में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग जल्द ही शासनादेश जारी करने वाला है। इसके बाद निकाय स्कूलों में होने वाली भर्तियों में मनमानी पर रोक लग जाएगी।

प्रदेश के निकायों में कुल 78 स्कूल हैं। इसमें नगर निगमों 34, पालिका परिषदों में 42 और नगर पंचायतों में दो स्कूल हैं। निकाय के स्कूलों को माध्यमिक शिक्षा या बेसिक शिक्षा विभाग से अनुदान मिलता है। मतलब निकाय स्कूलों में तैनात होने वाले शिक्षकों व शिक्षेणत्तर कर्मियों को वेतन शिक्षा विभाग से ही मिलता है। इसके बाद भी निकाय शिक्षकों या शिक्षणेत्तर कर्मियों की भर्ती अपने हिसाब से कर लेते हैं और इसकी जानकारी समय से शिक्षा विभाग को नहीं देते हैं।

शिक्षा विभाग का मानना है कि जब वेतन उनके यहां से दिया जाता है तो शिक्षकों या शिक्षेणत्तर कर्मियों की भर्तियां शुरू करने से पहले इसकी अनुमति ली जाए। शिक्षकों के चयन के लिए बनने वाली समिति में अधिकारियों को भी रखा जाए। इसके बाद संबंधित जिले के शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन लेकर नियुक्ति दी जाए।

            खबर साभार : अमरउजाला

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