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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

418 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति रद्द : कोर्ट के आदेश का पालन करे सरकार-

418 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति रद्द : कोर्ट के आदेश का पालन करे सरकार-

गाजीपुर : टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों की दूसरे चरण की कट आफ मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र लेने की समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई। दूसरे चरण में जारी की गई कट आफ मेरिट में शामिल 721 में से मात्र 303 अभ्यर्थियों ने अपना नियुक्ति पत्र लिया। ऐसे में समय सीमा के भीतर नियुक्ति पत्र न लेने वाले 418 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद कर दी गई।

शासन द्वारा जिले में आवंटित चौबीस सौ सीटों के सापेक्ष पहले चरण में जारी कट आफ मेरिट में 1955 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। नियुक्ति पत्र 23 से 28 जनवरी तक वितरित हुए। इस दौरान कुल 1187 अभ्यर्थियों ने अपना नियुक्ति पत्र लिया और विभाग द्वारा आवंटित विद्यालयों में पदभार भी ग्रहण कर लिया। दूसरे चरण की कट आफ मेरिट में 721 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। दूसरी कट आफ मेरिट के नियुक्ति पत्र नौ से लेकर 15 फरवरी तक वितरित हुए, इस दौरान 303 लोगों ने नियुक्ति पत्र लिया।

अब तक कुल मिलाकर 1490 नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं। अभी भी 910 सीटें बची हुई हैं। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश के बाद बची हुई सीटों पर तीसरी कट आफ मेरिट निकाली जाएगी।

कोर्ट के आदेश का पालन करे सरकार-

गाजीपुर टीईटी मेरिट अध्यापक संघ की एक बैठक रविवार को लंका मैदान में हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार टीइटी शिक्षकों की नियुक्ति प्रदेश सरकार द्वारा न करने पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि कोर्ट ने अनारक्षित वर्ग के 105 एवं आरक्षित वर्ग के 97 तक टीईटी अंक वाले सभी अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार इसका पालन नहीं कर रही है।

प्रथम एवं द्वितीय चरण में नियुक्ति के दौरान टीईटी मेरिट का मिलान नहीं किया गया, इससे काफी संख्या में फर्जी टीइटी वाले अध्यापक बन गए हैं। वहीं जो पात्र हैं वह वंचित हो गए। चेतावनी दी की अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती है तो अभ्यर्थी आंदोलन शुरू करेंगे।

        खबर साभार : दैनिकजागरण

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