बेसिक स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति में पुलिस सत्यापन जरूरी : पुलिस विवेचना व मुकदमा पाये जाने पर अयोग्य होंगे अभ्यर्थी-
खबर साभार : दैनिकजागरण/राष्ट्रीयसहार
शिक्षक की नौकरी के लिए पुलिस जांच अनिवार्य
लखनऊ (एसएनबी)। अब प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद की नौकरी के लिए पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गयी है। यही नहीं आवेदक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की स्थिति में उसे नौकरी के लिए अयोग्य करार दे दिया जाएगा। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि विद्यालयी शिक्षा में शुचिता को सुदृढ़ करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अन्य सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के समय लिये जाने वाले चारित्रिक रूप से योग्य होने की पुष्टि अब पुलिस विभाग से करायी जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी नियुक्ति के समय पुलिस से सत्यापन कराना होगा। श्री सिन्हा ने कहा कि अभ्यर्थी के खिलाफ थाने में पुलिस विवेचना अथवा मुकदमा पंजीकृत होने की स्थिति में उसे नौकरी की अर्हता पूरी न करना माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अब अध्यापक पद के लिए आवेदन करने वाले किसी को भी पुलिस सत्यापन के बिना सेवा में नहीं लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी। मुकदमा दर्ज होने पर हों जाएंगे अयोग्य
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