72825 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तय हुई मेरिट : तय मेरिट से कम अंक वालों को मिला था मौका-
• कम अंक वालों का फंस सकता है चयन प्रक्रिया
लखनऊ | सुप्रीम कोर्ट ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की मेरिट तय कर दी है। आदेश में कहा गया है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के टीईटी में 70 व आरक्षित वर्ग के 65 फीसदी अंक पर पात्र होंगे। टीईटी 150 अंक की है इस हिसाब से देखा जाए तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 105 व आरक्षित वर्ग के 97.5 अंक पर शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे।
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में तीसरे चरण की काउंसलिंग में महिला कला सामान्य वर्ग की सबसे कम मेरिट 103, महिला कला एससी की 83 तथा पुरुष कला सामान्य की 113 व पुरुष कला एससी की 100 अंक तक मेरिट गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सामान्य वर्ग 105 व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 97.5 अंक पर ही शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे में कम अंक वालों का चयन फंस सकता है |
खबर साभार : अमरउजाला
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