शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 में शिक्षक व्यवस्था के सम्बन्ध में क्या आप जानते है ???
प्राइमरी शिक्षा
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 में प्राविधानित व्यव्था के अनुसार प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चों पर 01 अध्यापक, जूनियर में 35 बच्चों पर एक अध्यापक रखने का नियम है। 0-30 बच्चों तक 01 अध्यापक, 30-59 तक 02 अध्यापक, 61-90 तक 03 अध्यापक, 91-120 तक 04 अध्यापक, 121 से 200 तक 05 अध्यापक, 200 से अधिक छात्र संख्या होने पर 1:40 अनुपात पर शिक्षक रखें जायेगें। 150 छात्र संख्या से ऊपर एक प्रधानाध्यापक का पद सृजित हो जाता है।
जूनियर हाई स्कूल
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 में प्राविधानित व्यव्था के अनुसार जूनियर हाईस्कूल में 100 से कम नामांकन पर 03 अध्यापक (विज्ञान/गणित-1 सामाजिक विषय-2, भाषा-3) होना चाहिए। 100 से अधिक छात्र संख्या पर 01 प्रधानाध्यापक का पद होना चाहिए, 1:35 अनुपात पर शिक्षक रखे जायेगें। 100 छात्र संख्या पर 03 अंशकालिक अनुदेशकों को रखने का नियम नियमावली में निहित है।
द्वारा पुरूषोत्तम सिंह बर्मा जी
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