भर्ती विज्ञापन में सामान्य की जगह अब अनारक्षित शब्द का हो प्रयोग : राजीव कुमार
• सीधी भर्ती में आरक्षण लागू किये जाने के रोस्टर के संम्बध में 25 जून 2002 के अधिसूचना में उल्लेख
• भर्ती के लिए अब जो भी विज्ञापन निकाला जायेगा उसमें अनारक्षित शब्द का होगा प्रयोग
• प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार ने दिया निर्देश
लखनऊ(ब्यूरो)। राज्य सरकार ने सरकारी और अर्द्ध सरकारी विभागों में होने वाली भर्तियों के लिए निकाले जाने वाले विज्ञापन में सामान्य श्रेणी के स्थान पर अनारक्षित वर्ग लिखने का फैसला किया है। विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि भर्ती के लिए अब जो भी विज्ञापन निकाला जाएगा उसमें अनारक्षित शब्द का ही इस्तेमाल किया जाए।
प्रदेश के सरकारी और अर्द्ध सरकारी विभागों में भर्तियों के लिए समय-समय पर विभागाध्यक्षों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है। आरक्षित वर्ग के लिए वर्गवार पद होते हैं तथा आरक्षित न होने वाले पदों के लिए सामान्य वर्ग या सामान्य श्रेणी जैसे शब्दों का इस्तेमाल विज्ञापनों में किया जाता रहा है।
प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार ने इस संबंध में प्रमुख सचिवों, सचिवों को निर्देश दिया है कि सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए भविष्य में जारी विज्ञापनों में सामान्य श्रेणी के स्थान पर अनारक्षित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सीधी भर्ती में आरक्षण लागू किये जाने के रोस्टर के संबंध में 25 जून 2002 को जारी अधिसूचना में उल्लेख किया गया है। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था इसके आधार पर ही की जाएगी।
खबर साभार : अमरउजाला
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