अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज़ देने का आदेश : प्राथमिक व जूनियर दोनों में काउंसिलिंग का मौका
इलाहाबाद : जूनियर स्कूल में शिक्षक भर्ती की काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थी अब प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती के लिए भी अपनी काउंसिलिंग करा सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश दिया है। इससे बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव का वह आदेश खारिज हो गया जिसमें उन्होंने दोनों काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों के शामिल होने से मना कर दिया था।
प्रदेश भर में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जूनियर स्कूलों से शुरू हुई थी। वहां विज्ञान-गणित के 29334 शिक्षकों की भर्ती चल रही है। ऐसे में तीन चरण की काउंसिलिंग में तमाम अभ्यर्थी अपने अभिलेख जमा कर चुके हैं। इसी बीच कुछ शिक्षकों ने इस भर्ती की नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी तो न्यायालय ने काउंसिलिंग तो नहीं रोकी, लेकिन जूनियर शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। ऐसे में जूनियर स्कूलों के लिए काउंसिलिंग करा चुके तमाम अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्कूलों की 72825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अनुरोध किया।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में स्पष्ट कर दिया कि यह संभव नहीं है, ऐसा करने से कोई प्रक्रिया पूरा नहीं होगी। एक अभ्यर्थी एक ही भर्ती में शामिल हो। ऐसे में मयंक यादव व छह अन्य बुखरा खानम, पूजा, पूनम, गौरव, आदित्य नंद शुक्ल व दीपिका राय ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार सिंह बघेल की कोर्ट में सचिव के इस आदेश को चुनौती दी और 72 हजार शिक्षकों की भर्ती में शामिल होने के लिए दलीलें दी। न्यायमूर्ति ने आदेश दिया है कि मयंक व छह अन्य प्राथमिक शिक्षकों की काउंसिलिंग में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें जूनियर शिक्षकों की भर्ती में जमा अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति लगानी होगी|
खबर साभार : दैनिक जागरण व अमर उजाला
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