बीएड वालों की भर्ती का रास्ता साफ -
इलाहाबाद : बीएड करके शिक्षक भर्ती की लाइन में लगे अभ्यर्थियों को यह खबर राहत देने वाली है। हाईकोर्ट में पहले टीईटी एवं बाद में बीएड परीक्षा पास करने वालों के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2011 देने वाले तमाम अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, जो उस समय बीएड पास नहीं थे, बल्कि उन्हें बीएड का अंकपत्र 2012 में मिला है। ऐसे में जब प्रदेश भर के जूनियर स्कूलों में विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो पहले टीईटी और बाद में बीएड करने वालों को बाहर करने की बात मुखर हुई।
इन अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने से रोकने के लिए गया प्रसाद मौर्य आदि ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वैसे इस संबंध में शासन ने कोई आदेश नहीं दिया था और न ही पहले टीइटी और बाद में बीएड करने वालों को काउंसिलिंग में शामिल होने से रोका था। अभ्यर्थी कोर्ट में दायर याचिका को लेकर पशोपेश में थे। अभ्यर्थी ओमकार सिंह ने बताया कि गया प्रसाद मौर्या ने बीते दिनों अपनी याचिका वापस ले ली थी।
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