बीएड टीचरों के प्रति दोहरे मापदंड को लेकर प्रमुख सचिव तलब
इलाहाबाद (एसएनबी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरककार के प्रमुख सचिव बेसिक उत्तर प्रदेश से पूछा है कि प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में बीएड डिग्री धारी 90 फीसदी अध्यापकों को वेतन दिया जा रहा है तो ऐसी ही डिग्री से नियुक्ति पाए याची को वेतन देने से क्यों इंकार किया जा रहा है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को 24 सितम्बर को तलब किया है।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव से यह भी पूछा है कि 2008 के बाद जब बीएड डिग्री को सहायक अध्यापक नियुक्ति की अर्हता मान लिया गया है तो 2008 से पहले के बीएड डिग्रीधारकों के साथ दूसरे तरीके से व्यवहार क्यों किया जा रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी ने राजकुमार शुक्ला की याचिका पर दिया है।
खबर साभार : राष्ट्रीय सहारा
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