72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का मामला : स्नातक में 45 फीसदी वालों को भी मौका
•अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जिनकी स्नातक में 45% से कम है और आरक्षित वर्ग वे अभ्यर्थी जिनकी 40% से कम अंक है चयन में शामिल नहीं होंगे
• इग्नू और राजर्षिटंडन मुक्त विविद्यालय से दो वर्ष का पत्राचार बीएड की डिग्री प्राप्त करने वाले चयन में अर्ह नहीं
लखनऊ। प्राथमिक विद्यालयों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के मामले में बने भ्रम को सरकार ने दूर कर दिया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने शुक्रवार को सभी डायट प्राचार्य व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शासनादेश भेजकर सभी बिंदुओं पर स्थिति साफ कर दी है। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जिनके स्नातक में 45 प्रतिशत अंक हैं, वे भी काउंसलिंग में शामिल किए जाएंगे। वहीं आरक्षित श्रेणी के 40 प्रतिशत अंक वालों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इग्नू एवं राजर्षि टंडन मुक्त विवि से दो वर्ष का पत्राचार बीएड करने वालों को भी इस भर्ती के लिए पात्र माना गया है।
इन प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में कई दिक्कतें आ रही थीं, जिन्हें राज्य स्तर पर गठित समस्या निवारण समिति के सामने रखा गया। इस समिति ने 10 सितंबर को आयोजित बैठक के बाद अपनी रिपोर्ट सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को सौंप दी। एससीईआरटी के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया। उन्होंने साफ किया कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में इसी के आधार पर कार्यवाही की जाए।
खबर साभार : अमरउजाला व हिन्दुस्तान
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