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कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों का मामला : अंशकालिक शिक्षकों को पूर्ण मानदेय देने का निर्देश -

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों मामला : अंशकालिक शिक्षकों को पूर्ण मानदेय देने का निर्देश -
१-कोर्ट ने कहा 24 मार्च 2014 से पहले मिलने वाले मानदेय पाने के हकदार है
२-सरकार ने 7200 मिलने लाले मानदेय को घटाकर 5000 रूपये कर दिया 
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय घटाने के आदेश की वैधता के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से एक माह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि 24 मार्च 2014 से पहले मिलने वाले मानदेय पाने के याचीगण अधिकारी हैं। सरकार ने इस तिथि के आदेश से अंशकालिक शिक्षकों का 7200 मिलने वाला मानदेय 5000 रुपये प्रति माह कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने सुनील कुमार तिवारी व 24 अन्य अंशकालिक अध्यापकों की याचिका पर दिया है। याचीगण का कहना है कि उनका कार्य पूर्णकालिक अध्यापकों के समान है। ऐसे में उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए। आवासीय व गैर आवासीय आधार पर मानदेय में कमी करना गलत है।

        साभार : दैनिक जागरण

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