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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

BASIC SHIKSHA, CIRCULAR, OPS, PENSION, AIDED : उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक की विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन के लिए होंगे अर्ह, आदेश देखें

BASIC SHIKSHA, CIRCULAR, OPS, PENSION : उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक की विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन के लिए होंगे अर्ह, आदेश देखें 


 शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनाँक 11 जुलाई 2024 के साथ संलग्न शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनाँक 28 जून 2024 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनाँक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था. को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प चुने जाने की व्यवस्था की गयी है।

उक्त शासनादेश दिनोंक 11 जुलाई 2024 के साथ प्राप्त विकल्प पत्र की एक प्रति इस निर्देश के साथ संलग्नकर प्रेषित है कि सन्दर्भित शासनादेश दिनाँक 28 जून 2024 में दिये गये निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक, जो वित्त विभाग के उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनॉक 28 जून 2024 के दायरे में आ रहे हैं, उनसे 02 प्रतियों में विकल्प पत्र प्राप्त कर निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।



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