नई तबादला वर्ष 216-17 नीति को मंजूरी, 30 जून तक कर सकेंगेे तबादले : तबादला नीति शासनादेश जारी होने की तिथि से लागू मानी जाएगी, मंत्री और विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग के 10 फीसदी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे
लखनऊ, विशेष संवाददाता । मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति वर्ष 2016-17 को मंजूरी दे दी गई। नई तबादला नीति के अनुसार मंत्री और विभागाध्यक्ष 30 जून तक अपने-अपने विभाग के 10 फीसदी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। जिले में छह साल और मंडल में 10 साल पूरे करने वाले अफसर और कर्मचारी हटेंगे।
तीस जून के बाद मुख्यमंत्री की अनुमति से ही तबादले होंगे। हालांकि तबादलों की अंतिम तारीख चुनावी साल के कारण 15 जुलाई तक बढ़ाई भी जा सकती है। क्लास वन के अधिकारियों के तबादले मंत्री और क्लास टू के अधिकारियों के तबादले विभागाध्यक्ष कर सकेंगे। खास बात यह है कि चुनावी साल में मंत्री ज्यादा अधिकार मिलने की आस लगाए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
मंत्रियों की महत्वाकांक्षा कहीं चुनावी साल में सरकार की छवि पर असर न डाल दे, इसलिए कैबिनेट में तबादला नीति को पुराने स्वरूप में ही लागू करने का फैसला किया गया। हालांकि मंत्रियों को नीति में इतनी छूट दी गई है कि कोई मंत्री अपने विभाग के हिसाब से तबादला नीति में कुछ बदलाव कराना चाहेगा तो वे मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भेजकर उसे मंजूर करा सकेंगे।
📢 तबादला नीति की अन्य खास बातें
🌑 -विकलांगों को तबादला नीति से छूट दी गई है।
🌑 -पति-पत्नी को एक ही जिले या आसपास के जिले में समायोजित करने पर विचार होगा।
🌑 -संवेदनशील पदों पर खराब सत्यनिष्ठा व गंभीर आरोपों वाले अफसरों व कर्मचारियों को तैनात नहीं किया जाएगा।
🌑 -तबादला नीति शासनादेश जारी होने की तिथि से लागू मानी जाएगी।
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📌 नई तबादला वर्ष 216-17 नीति को मंजूरी, 30 जून तक कर सकेंगेे तबादले : तबादला नीति शासनादेश जारी होने की तिथि से लागू मानी जाएगी, मंत्री और विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग के 10 फीसदी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे
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