केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पूरी पेंशन पाने के लिए 33 साल की सेवा पूरी होने का प्रावधान खत्म कर दिया
एजेंसी, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पूरी पेंशन पाने के लिए 33 साल की सेवा पूरी होने का प्रावधान खत्म कर दिया है। इससे 2006 से पहले के पेंशनभोगियों को एक जनवरी, 2006 से बकाए के साथ ही बढ़ी पेंशन मिलेगी।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने तय किया है कि 2006 से पहले के पेंशनभोगियों की संशोधित पेंशन, वेतनमान और ग्रेड वेतन में न्यूनतम 50% वेतन से कम नहीं होगी, भले ही रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों ने 33 साल से कम सेवा दी हो। सभी मंत्रालयों को ऐसे सभी पेंशनभोगियों की पेंशन रिवाइज करने को कहा गया है।
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